Delhi Crime: 676 ग्राम चरस रखने के आरोपी को अदालत ने दी जमानत, पढ़ें पूरी खबर
दिल्ली की तीस हजारी स्थित सत्र अदालत ने एक किलो से कम मात्रा में चरस रखने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपित गोविंद को ये राहत मामले में सह आरोपित घनश्याम को पहले दी गई जमानत के आधार पर दी है। अदालत ने गोविंद को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित सत्र अदालत ने एक किलो से कम मात्रा में चरस रखने के आरोपित को सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने आरोपित गोविंद को ये राहत मामले में सह आरोपित घनश्याम को पहले दी गई जमानत के आधार पर दी।
अदालत ने गोविंद को 25 हजार के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत देने के साथ सख्त शर्तें भी लगाई। अदालत ने कहा कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपित गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही सुबूतों से छेड़छाड़ करेगा।
रिहाई के बाद अपना मोबाइल नंबर संबंधित थाना प्रभारी को देगा और उसे हर समय चालू रखेगा। मोबाइल नंबर या पता बदलने की स्थिति में तुरंत संबंधित जांच अधिकारी को सूचना देगा और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।
अदालत में बहस के दौरान आरोपित गोविंद के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब सह आरोपित घनश्याम को चार जून 2025 को नियमित जमानत मिल चुकी है, तो समानता के आधार पर गोविंद को भी जमानत दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए बताया कि गोविंद अन्य मामलों में भी शामिल है, लेकिन अदालत ने पाया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप समान प्रकृति के हैं और दोनों की गिरफ्तारी व बरामदगी एक साथ हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपित गोविंद और सह-आरोपित घनश्याम को एक साथ पकड़ा था। दोनों के पास से कुल 676 ग्राम चरस बरामद की गई थी।
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