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हेराल्ड हाउस केस: कांग्रेस ने बड़े नेता का दावा, HC के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। एजेएल के वकील निखिल भल्ला ने कहा कि हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 12:46 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 12:46 PM (IST)
हेराल्ड हाउस केस: कांग्रेस ने बड़े नेता का दावा, HC के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
हेराल्ड हाउस केस: कांग्रेस ने बड़े नेता का दावा, HC के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेराल्ड हाउस पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बृहस्पतिवार को कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा है, जिसे डबल बेंच ने देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। एजेएल के वकील निखिल भल्ला ने कहा कि हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे।

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कांग्रेस को खाली करना ही होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

इससे पहले नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की मुख्य पीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना ही होगा। हालांकि, पीठ ने इमारत खाली करने की समय सीमा पर कोई निर्देश नहीं दिया। बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 21 दिसंबर 2018 को इमारत को खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले को एजेएल ने चुनौती दी थी।

वहीं शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम का हेराल्ड हाउस का दौरा किया टीम लीज होल्डर से इमारत को शांति पूर्ण तरीके से सौंपने को कहेगी। अगर लीज होल्डर नहीं मानें तो आगे की कार्रवाई पीपीई एक्ट (इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स) के तहत की जाएगी।

एजेएल ने चुनौती याचिका में कहा था कि एकल पीठ को मामले में औपचारिक नोटिस जारी कर शपथ पत्र के जरिए केंद्र सरकार का जवाब मांगना चाहिए था। एकल पीठ ने तथ्यों की जानकारी और मौजूदा स्थिति की अनदेखी की है।

एकल पीठ ने कहा था कि एजेएल द्वारा 99 फीसद शेयर को यंग इंडिया में ट्रांसफर करने से इसके मुनाफे की 413.40 करोड़ रुपये की संपत्ति गुप्त रूप से यंग इंडिया को ट्रांसफर हुई है। पीठ ने यह भी कहा था कि एजेएल को यंग इंडिया ने हाईजैक कर लिया है। यंग इंडिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व सोनिया गांधी शेयरहोल्डर हैं।


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