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    Cotton Candy Ban: कॉटन कैंडी में खतरनाक रसायन, तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में भी लग सकता है बैन

    Updated: Wed, 21 Feb 2024 08:29 AM (IST)

    तमिलनाडु में काटन कैंडी (Cotton Candy Ban) की बिक्री पर रोक के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर अभी दिल्ली में फल सब्जियों में पेस्टिसाइड व हानिकारक तत्वों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बाबत 16 फरवरी को ही दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।

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    Cotton Candy Ban: तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में भी लग सकता है बैन

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में भी खाद्य सुरक्षा विभाग इसके सैंपल की गुणवत्ता जांच कराएगा। गुणवत्ता जांच में कॉटन कैंडी में खतरनाक रसायन पाए जाने पर दिल्ली में भी इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

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    कॉटन कैंडी के सैंपल में रोडामाइन-बी

    तमिलनाडु में कॉटन कैंडी के सैंपल में रोडामाइन-बी केमिकल पाए जाने पर वहां इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि यह कैंसर कारक होता है। सामान्य तौर पर कपड़ों की रंगाई में इस रसायन का इस्तेमाल होता है, लेकिन तमिलनाडु में कॉटन कैंडी के सैंपल में रोडामाइन-बी पाया गया है।

    ऐसे में कॉटन कैंडी का इस्तेमाल कैंसर का कारण बन सकता है। दिल्ली में भी कई बाजारों और विभिन्न जगहों पर कॉटन कैंडी की बिक्री होती है। बच्चे इसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि यहां भी इसके सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच कराई जाएगी।

    पेस्टिसाइड की जांच के लिए चलाया जा रहा है अभियान

    हाई कोर्ट के आदेश पर अभी दिल्ली में फल सब्जियों में पेस्टिसाइड व हानिकारक तत्वों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बाबत 16 फरवरी को ही दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।

    इसके तहत सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में फल सब्जियों की गुणवत्ता निगरानी के लिए 50 सैंपल व प्रवर्तन श्रेणी के 30 सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन दिनों फल सब्जियों की गुणवत्ता जांच में व्यस्त हैं। इसके बाद कॉटन कैंडी की गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे।

    गुणवत्ता जांच में रोडामाइन-बी या कोई अन्य हानिकारक रसायन पाए जाने पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से उसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की जाएगी। एफएसएसएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र में भी कॉटन कैंडी की गुणवत्ता जांच कराई जाएगी।