फिल्म में काम दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का लगाया था आरोप, अब बयान से पलटी एक्ट्रेस; डायरेक्टर को मिल गई जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है क्योंकि दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के तथ्य सामने आए हैं। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने निर्देशक के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। निर्देशक पर दुष्कर्म और सहमति के बिना गर्भपात कराने जैसे आरोप लगे थे। अदालत ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के तथ्य को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर करने के बाद फिल्म निर्देश को रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने फिल्म निर्देशक के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर फिल्म निर्देशक के विरुद्ध दुष्कर्म, सहमति के बिना गर्भपात कराने समत अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया।
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