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    संसद की सुरक्षा चूक में सेंध लगाने वालों पर एक्शन, पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में दायर किया आरोप पत्र

    Updated: Fri, 07 Jun 2024 04:12 PM (IST)

    13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा चूक मामले (Parliament Security Breach Update) में छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई है। बता इससे पहले गुरुवार को एलजी वीके सक्सेना ने संसद में हुए हमले के आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोजन को मंजूरी दे दी थी।

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    Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर चलेगा केस, एलजी ने दी मंजूरी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Parliament Security Breach Case Hindi) दिल्ली पुलिस ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटियाला हाउस कोर्ट में अडिशनल सेशन जज डॉक्टर हरदीप कौर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

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    अदालत में करीब 1000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

    अदालत ने पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 अतिरिक्त दिन की मोहलत दी थी। करीब 1000 पन्नों के आरोप पत्र में बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत के स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दाखिल किए गए हैं।

    एलजी ने आरोपितों के खिलाफ UAPA के तहत केस चलाने की दी मंजूरी

    इससे पहले गुरुवार को एलजी वीके सक्सेना ने 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुए हमले के छह आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोजन को मंजूरी दे दी है।

    इन आरोपितों के नाम मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत हैं। इन सभी पर संसद में अवैध रूप से प्रवेश करने और कार्यवाही के दौरान लोकसभा में स्मोक कैनिस्टर फेंकने का आरोप है।

    पुलिस ने यूएपीए की धारा 16 और 18 के केस चलाने की मांगी थी मंजूरी

    मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एलजी से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था। एलजी जोकि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, इस मामले में अभियोजन की मंजूरी दी थी।

    समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी) ने 30 मई 2024 को जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों की जांच के आधार पर इस मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। इसके बाद समीक्षा समिति ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है।

    मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने 14 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 142/23 दर्ज की थी। इसमें आइपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी और यूएपीए की धारा 13/16/18 के तहत मामला दर्ज किया था।

    मामले की जांच बाद में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई थी। जांच के दौरान उपरोक्त छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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