Kanjhawala Death Case: आरोपियों के पास अंजलि को बचाने के पर्याप्त अवसर थे, दिल्ली पुलिस का चार्जशीट में खुलासा
कंझावला हत्याकांड (हिट एंड ड्रैग केस) में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया आरोपियों के पास अंजिल (मृतक) को बचाने के पर्याप्त अवसर थे लेकिन उन्होंने जान-बूझकर पीड़िता को घसीटा था ताकि उसकी मौत हो जाए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में यह आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली, एएनआई। कंझावला हत्याकांड (हिट एंड ड्रैग केस) में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया आरोपियों के पास अंजिल (मृतक) को बचाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उन्होंने जान-बूझकर पीड़िता को घसीटा था, ताकि उसकी मौत हो जाए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में यह आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों पर क्यों हत्या की धारा जोड़ी गई है।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटना के एकमात्र चश्मदीद का बयान दर्ज किया है। उसी ने बताया कि घटना कैसे हुई और आरोपी व्यक्तियों की प्रतिक्रिया क्या थी। गवाह ने बताया कि कैसे अंजलि 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी, 2023 की दरम्यानी रात को अपनी स्कूटी से टकराने के बाद कार के नीचे फंस गई।
दिल्ली पुलिस ने कार नीचे शव देखने वाले एक अन्य दवाह का भी बयान चार्जशीट में शामिल किया है। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने पहले ई-स्कूटी से और फिर अपने मिनी ट्रक से कार का पीछा किया।
पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि उन्हें कार के नीचे एक शरीर के फंसे होने की पहले से जानकारी थी, जिसे वे चाहते तो बचा सकते थे। पुलिस ने कहा कि उनके हत्या के इरादे, योजना और सक्रिय भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपियों ने मार डाला था।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि जांच क अनुसार, अपराध को दो भागों में अंजाम दिया गया है। पहले जब आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित को मारा और दूसरा भाग जब आरोपी व्यक्तियों ने कार को पीछे और आगे बढ़ाया और फिर पीड़ित को बहुत दूर तक घसीटा। आरोपियों ने जब लड़की को कार से घसीटा तो अपराध करने का इरादा स्पष्ट हो गया।
पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि अंजलि को वाहन से घसीटा था, तब ही दोषी का इरादा स्पष्ट हो गया था। इससे तथ्य से पता चलता है कि आरोपियों ने घटनास्थल से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर ही उस कार को रोक दिया था। उसके बाद ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठा एक व्यक्ति कार से नीचे उतरा और देखा कि कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है या नहीं। कार में पिछली वाली सीट पर भी दो व्यक्ति बैठे हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन सभी संभावनाओं से हत्या का कारण पर्याप्त है। ऐसी शारीरिक चोट जिसके कारण मौत पर्याप्त था। आरोपियों का कृत्य मौत या ऐसी चोटों के जोखिम के लिए बिना किसी बहाने के था।
पुलिस ने चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चारो आरोपी उसी कार में बैठे थे, जिससे उन्होंने अंजलि को घसीटा था। आरोपियों ने 13 किमी तक शरीर को घसीटा था।

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