लिव इन में रह रही डांसर से दुष्कर्म मामले में HC ने जमानत से किया इनकार
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि पीड़िता के बयान को सुनने के बाद यह विश्वास करना मुमकिन नहीं है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 4 अप्रैल 2019 को हरियाणा के झज्जर थाने में दर्ज की गई जीरो एफआइआर के अनुसार पीड़िता एक डांसर है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात याचिकाकर्ता नितेश से हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। जब पीड़िता दिल्ली आई तो दो दिन बाद नितेश भी दिल्ली आ गया। शादी का वादा करके उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और दोनों पति-पत्नी की तरह किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिन बाद युवती गर्भवती हो गई।
आरोप है कि आरोपित ने दवा देकर उसका गर्भ गिरा दिया। इसके बाद परिवार वालों की सहमति लेने का बहाना करके घर गया और फिर लौट कर नहीं आया। युवती ने जब फोन पर संपर्क किया तो उसने बात नहीं की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।