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    सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए संजय सिंह, तबीयत को लेकर सांसद के परिजनों ने कही ये बात

    Updated: Tue, 02 Apr 2024 10:54 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत ठीक और स्वजन का कहना है कि बुधवार को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। संजय सिंह को मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है।

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    सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए संजय सिंह, सांसद परिजनों ने कही ये बात

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत ठीक और स्वजन का कहना है कि बुधवार को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। संजय सिंह को मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है।

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    संजय सिंह को मंगलवार को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होने के बाद आईएलबीएस में ले जाया गया। जहां एंडोस्कोपी लैब में उनका प्रोसिजर किया गया। वे काफी समय से अस्पताल के निदेशक डॉ. एसके सरीन से उपचार ले रहे हैं।

    संजय सिंह के स्वजन का कहना है कि उनकी हालत अब स्थिर है। डाक्टर्स ने कहा है कि उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

    सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

    दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए दो अप्रैल को जमानत दे दी। जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। साथ ही जमानत पर संजय सिंह के सामने शर्त भी रखी गई है।

    जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है? इसपर ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

    संजय सिंह छह महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें जमानत के बाद राजनीतिक रैलियों में शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन दिल्ली आबकारी नीति मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे।

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