दिल्ली जल बोर्ड तोड़फोड़ मामले में राघव चड्ढा को चार्जशीट की प्रति देने का आदेश, BJP सांसद बनाए गए हैं आरोपी
दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया भाजपा नेता आदेश गुप्ता और अन्य को आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। यह मामला 2020 में राघव चड्ढा ने दायर किया था।

एएनआई, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा को चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
यह मामला 2020 में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है, जिसे राघव चड्ढा ने दायर किया था। बाद में, उन्होंने इस जांच की निगरानी के लिए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी।
मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतकर्ता को चार्जशीट की प्रति मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में किया गया स्थानांतरित
इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता और अन्य को आरोपी बनाया गया है। मामले को हाल ही में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि योगेंद्र चंदोलिया वर्तमान में सांसद हैं।
योगेंद्र चंदोलिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश
सुनवाई के दौरान आदेश गुप्ता व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, जबकि योगेंद्र चंदोलिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान राघव चड्ढा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने उनकी अनुपस्थिति के लिए छूट की मांग की, क्योंकि वे संसद सत्र में व्यस्त थे।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत ने लिया था सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान
अदालत ने इस मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 29 अप्रैल, 2023 को संज्ञान लिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।
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