आप के पूर्व MLA प्रकाश जारवाल के मामले में सुनवाई टली, डॉक्टर की मौत मामले में दिल्ली कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के मामले में आप के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा पर सुनवाई टाली। जारवाल ने कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। कोर्ट ने पहले जारवाल समेत तीन को दोषी करार दिया था। हरीश जारवाल को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने डाक्टर की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए आप के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करने का आदेश दिया।
जारवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई तीन नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि अगर जारवाल के खिलाफ कोई स्पष्ट स्टे आर्डर नहीं मिलता, तो अगली तारीख को सजा पर बहस की जाएगी।
कोर्ट ने 28 फरवरी, 2024 को जारवाल समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया था, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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