ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जीडी गोयनका की अपील याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित एक बच्ची को बड़ी राहत दी है। जीडी गोयनका स्कूल की अपील याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने बच्ची के स्कूल में पढ़ने के अधिकार को बरकरार रखा है। स्कूल प्रशासन ने बच्ची को निकालने के खिलाफ एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने स्कूल के तर्क को अस्वीकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जीडी गोयनका की अपील याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने पीड़ित बच्ची के निजी स्कूल में पढ़ने के अधिकार को बरकरार रखा है। स्कूल से निकालने के खिलाफ बच्ची की याचिका पर एकल पीठ ने स्कूल प्रशासन को उसे दाखिला देने का निर्देश दिया था। एकल पीठ के निर्णय को स्कूल प्रशासन ने चुनौती दी थी।
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वहीं, स्कूल ने तर्क दिया कि वह अन्य छात्रों और अभिभावकों के प्रति भी जवाबदेह है। उसने दावा किया कि बच्चा कक्षा में अक्सर आक्रामक हो जाता था, जिससे अन्य अभिभावक चिंतित थे। हालांकि, पीठ ने अपील याचिका खारिज कर दी। ऑटिस्टिक बीमारी से पीड़ित बच्चे को लोगों से संवाद करने, सामाजिक रूप से बातचीत करने और व्यवहार करने में समस्या होती है।
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