न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष लंबित रहे 52 मामलों की होगी नए सिरे से सुनवाई, दिल्ली HC ने जारी की अधिसूचना
Justice Yashwant Verma case जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ताजा अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ के समक्ष लंबित 52 मामलों की सुनवाई अब रोस्टर पीठ द्वारा नए सिरे से की जाएगी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच जारी है और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आवास पर नकदी मिलने के मामले में उच्च स्तरीय जांच का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित रहे 52 मामलों की सुनवाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ताजा अधिसूचना जारी की है।
दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस के अनुसार न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ के समक्ष लंबित 52 मामले, जिनमें अगली तारीख दी गई थी, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इन्हें अब रोस्टर पीठ द्वारा नए सिरे से सुना जाएगा।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर मिली थी नकदी
लुटियंस दिल्ली स्थित यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर 14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे आग लगी थी। इस दौरान न्यायमूर्ति वर्मा घर पर नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने दमकल विभाग को बुलाया था। मौके पर पहुंची टीम को आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली थी।
22 मार्च को हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच के लिए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। इसके विरोध में इलाहाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध को देखते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पांच अप्रैल को चेंबर में शपथ दिलाई गई थी थी।
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