आगरा सेना भर्ती घोटाले में ब्रिगेडियर समेत 13 लोग दोषी करार
सीबीआइ कोर्ट ने सेना भर्ती घोटाले में ब्रिगेडियर समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस घोटाले में कुल 27 आरोपित थे।
By Prateek KumarEdited By: Published: Fri, 21 Dec 2018 06:14 PM (IST)Updated: Fri, 21 Dec 2018 06:16 PM (IST)
गाजियाबाद, जेएनएन। सीबीआइ कोर्ट ने सेना भर्ती घोटाले में ब्रिगेडियर समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस घोटाले में कुल 27 आरोपित थे। एक अभियुक्त की मुकदमे की विवेचना के दौरान मौत हो चुकी है, दो आरोपित जुवेनाइल पाए गए थे। उनकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। 24 आरोपितों के खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई।
कोर्ट के जज राजेंद्र प्रसाद ने ब्रिगेडियर जगजीत सिंह, उसकी पत्नी उषा वेदी, बेटी भारती, हवलदार वीरभान, सुबेदार मेजर हरीचंद, अभ्यर्थी राजकुमार गौतम, राम किशन, रवेंद्र कुमार, आजाद सिंह, परमजीत सिंह, नंद किशोर, आशुतोष पांडेय को भर्ती में दोषी करार दिया। घोटाले का पर्दाफाश होने पर तत्कालीन ब्रिगेडियर व पूर्व थलसेनाध्यक्ष विपिन रावत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में 5 जुलाई 2000 को चार्जशीट पेश की थी। सजा पर बहस 24 दिसंबर को होगी।
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