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    MCD वित्तीय संकट पर दिल्ली HC ने जताई चिंता, समाधान के लिए आयुक्त और मुख्य सचिव को बैठक करने को कहा

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:04 AM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वित्तीय हालत सुधारने के लिए एमसीडी आयुक्त और मुख्य सचिव की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एमसीडी की आय बढ़ाने, खर्चों को घटाने ...और पढ़ें

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    Delhi HC

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महारानी बाग इलाके में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने दिल्ली सरकार को एमसीडी को हो रही वित्तीय समसयाओं को देखने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक की जाए।

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    मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि महारानी बाग के तीसरे चैंबर को ढकने और नाले की बैरिकेडिंग के संबंध में एमसीडी आयुक्त से सवाल किया। सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए एमसीडी आयुक्त ने नालों को ढकने के लिए एक से 1.5 करोड़ रुपये की जरूरत है।

    इस पर पीठ ने कहा कि आपके पास फंड है, जवाब में आयुक्त ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे। वहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि निविदा जारी होने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा और तीन महीने के अंदर पूरा काम हो जाएगा। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर के लिए स्थगित करते हुए एमसीडी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार को वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए एमसीडी कमिश्नर और मुख्य आयुक्त के बीच एक बैठक की जाए ताकि एमसीडी को हो रही फंड की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके। अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की जब सुनवाई के दौरान महारानी बाग कोआपरेटिव सोसाइटी के वकील ने कहा कि स्थानीय नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

    इस संबंध में जब भी एमसीडी में शिकायत की जाती है तो यही जवाब मिलता है कि बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग ए-क्लास कालोनी के लिए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। पीठ ने लोक निर्माण विभाग को टूटी नालियों का काम तत्काल करने का निर्देश दिया।इस दौरान एमसीडी ने फिक्स्ड काम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एमसीटीएस) के निर्माण के संबंध में अदालत को जानकारी दी।

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