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    25 मौतों के आरोपी सौरभ-गौरव लूथरा को कोर्ट से झटका, थाईलैंड से जल्द लाए जाएंगे स्वदेश

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में फरार सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ...और पढ़ें

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    सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज । जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने गोवा के मशहूर नाइट क्लब "बर्च बाय रोमियो लेन" में लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में फरार चल रहे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने गुरुवार शाम को यह आदेश दिया।

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    ईडी ने कोर्ट कोर्ट को बताया कि दोनों थाईलैंड में छिपे थे, जहां इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद थाई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जल्द ही दोनों को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। इससे पहले रोहिणी कोर्ट में भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई थी।

    बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने दलील दी कि लूथरा बंधु “5,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर भागने वाले लोग नहीं, बल्कि बड़े बिजनेसमैन हैं जो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं।”

    उन्होंने कहा कि घटना के समय दोनों भाई गोवा से 1,000 किमी दूर थे, उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी गोवा प्रॉपर्टी पर बिना नोटिस बुलडोजर चला दिया गया।

    हालांकि कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दीं। अब दोनों भाइयों की भारत वापसी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।