Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर टली सुनवाई

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सुनवाई टली। कोर्ट ने सीबीआइ की दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि वह सभी आरोपियों से जुड़ी विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दाखिल करेगी, जिसके बाद ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पर आगे विचार हो सकेगा।

    अदालत यह तय कर रही है कि क्या आरोपितों पर आइपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) व 471 (जालसाजी से जुड़े अपराध) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएं।

    इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ से कहा था कि कई आरोपित अब जीवित नहीं हैं, इसलिए यह साफ होना जरूरी है कि किस आरोपित की क्या स्थिति है, कौन जीवित है, कौन नहीं, किसकी क्या भूमिका है और किनके खिलाफ आगे कार्रवाई संभव है। इसी जानकारी के लिए कोर्ट ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    यह पूरा मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी,बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती व हेमा यादव सहित कुल 103 आरोपियों से जुड़ा है। सीबीआइ ने अपनी जांच और आरोपपत्र में दावा किया है कि रेलवे में नौकरी के बदले बड़ी मात्रा में जमीन ली गई और ज्यादातर लेनदेन कैश में किया गया। एजेंसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध भ्रष्टाचार का हिस्सा थी।