सिंगर कुमार सानू भट्टाचार्जी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट में गायक कुमार सानू भट्टाचार्जी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस याचिका पर सुनवाई की। सानू की ओर से अधिवक्ता सना रईस खान पेश हुईं। कोर्ट ने कहा कि वादी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चार प्रोफाइल की शिकायत की थी, और दिए गए 34 यूआरएल उपलब्ध नहीं थे।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सिंगर कुमार सानू के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि वह इंडियन प्लेबैक सिंगर कुमार सानू भट्टाचार्जी की उस अर्जी पर अंतरिम रोक का ऑर्डर देगा, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सानू की तरफ से एडवोकेट सना रईस खान पेश हुईं। कोर्ट ने कहा कि एक डिफेंडेंट के वकील ने कहा कि वादी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चार प्रोफाइल के बारे में शिकायत की थी, और जो 34 URL दिए गए थे, वे उपलब्ध नहीं थे।
वहीं, गूगल के वकील ने कहा कि शिकायत करने वाले ने 10 चैनलों पर नियम तोड़ने वाले URL की लिस्ट दी थी। उन्होंने कहा कि एक चैनल का URL अब मौजूद नहीं है, और दूसरा URL इंडियन आइडल के एक एपिसोड की असली रिकॉर्डिंग थी, न कि AI से बना वीडियो।
सभी पार्टियों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि वह कुमार सानू के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक अंतरिम ऑर्डर पास करेगा और उनकी पर्सनैलिटी के बिना इजाजत इस्तेमाल को हटाने का आदेश देगा।
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