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    बलात्कार दोषी कुलदीप सेंगर की रिहाई पर ब्रेक, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:40 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पीड़िता के वकील ने सेंगर की रिहाई को पीड़िता और उसके परिवार के लिए खतरा बताया। बचाव पक्ष ने सेंगर की सजा में कम समय बाकी होने की बात कही। सेंगर नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सेंगर इस मामले में 10 साल की सज़ा काट रहा है और अप्रैल 2018 से जेल में है।

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    न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील महमूद प्राचा को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की भी अनुमति दी।

    पीड़िता पक्ष ने सेंगर की ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया। वकील प्राचा ने दलील दी कि सेंगर की रिहाई पीड़िता और उसके परिवार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेट पर पीड़िता को बदनाम करने और परेशान करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं।

    बचाव पक्ष ने दलील दी कि सेंगर पिछले नौ साल से जेल में है और उसकी सज़ा में केवल लगभग 11 महीने बाकी हैं। उसे पहले अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम राहत मिली थी, और उसने उस दौरान कोई गलत काम नहीं किया था। तीस हजारी कोर्ट ने 2018 में इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराया था। वह नाबालिग से बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।