दिल्ली HC का ED को आखिरी मौका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Arvind Kejriwal को मिली जमानत का किया है विरोध
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत पर जिरह के लिए ईडी को अंतिम मौका दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का ईडी ने विरोध किया था, और हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब और देरी नहीं होगी, और ईडी को बहस के लिए यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

केजरीवाल को मिली जमानत मामले में जिरह के लिए हाई कोर्ट ने ईडी को दिया आखिरी मौका।
जागरण संवाददता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत बहस के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास आखिरी मौका है।
अब ईडी इस मामले में सुनवाई को टाल नहीं सकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि अब मामले की सुनवाई में और अधिक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। असल में मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत दी गई थी।
अरविंद केजरीवाल को मिली इस जमानत का ईडी की ओर से विरोध किया गया था और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही है।
ईडी की ओर से Additional Solicitor General (ASG) के उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर मामले में बहस के लिए तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जाती रही है। ईडी ने एक बार फिर एएसजी के मौजूद न होने का हवाला देकर स्थगन की मांग की थी, जिसका अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील ने विरोध किया।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब बहस करने के लिए ईडी को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ईडी को जिरह करने का आखिरी मौका दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जून 2024 में जमानत दी थी।
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