JNU के प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को राहत, गिरफ्तारी से पहले मिलेगा 7 दिन का नोटिस
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेएनयू प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा किया है। दिल्ली पुलिस ने ...और पढ़ें

प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम (फाइल फोटो)
HighLights
जेएनयू प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को मिली अग्रिम जमानत राहत।
गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस देगी दिल्ली पुलिस।
यौन उत्पीड़न मामले में 11 छात्राओं ने लगाए हैं आरोप।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने मणिपुर से सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर आंगोमचा बिमोल अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि फिलहाल उनकी तत्काल गिरफ्तारी की योजना नहीं है। पुलिस ने अपने नए जवाब में कहा कि यदि जांच के दौरान गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सात दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।
अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में वसंत कुंज नार्थ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्हें अपने दो परिचितों के नाम भी उपलब्ध कराने होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी को अदालत का रुख करने की स्वतंत्रता होगी। पुलिस ने अदालत को आश्वस्त किया कि गिरफ्तारी की आवश्यकता होने पर निर्धारित सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।