9वीं की लड़की ने बुजुर्ग को रौंदा, CCTV से पकड़ी गई
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-11 में एक नाबालिग लड़की ने होंडा अमेज कार से 67 वर्षीय राकेश अरोड़ा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी लड़की नौवीं कक्षा की छात्रा है, और कार उसकी मां के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक तितिक्षा स्कूल के पास सड़क पार कर रहे थे।

9वीं की लड़की ने बुजुर्ग को रौंदा
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-11 में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होंडा अमेज कार से एक नाबालिग लड़की सड़क पार कर रहे 67 वर्षीय बुजुर्ग राकेश अरोड़ा को कुचल कर फरार हो गई। बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
आरोपित लड़की नौंवी कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत है। वहीं पिता का खारी बावली में ड्राई-फ्रूट का व्यवसाय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद
सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हादसे के कुछ समय बाद आरोपित लड़की घटनास्थल पर दोबारा पहुंचकर कार के शीशे के टुकड़े व अन्य चीजें उठाकर ले गई थी।
यह घटना बृहस्पतिवार सुबह 8:47 बजे की बताई जा रही है। हादसा रोहिणी सेक्टर-11 में तितिक्षा स्कूल के पास हुआ था। मृतक राकेश अरोड़ा, रोहिणी सेक्टर-11 के एच-2 ब्लाक में रहते थे। हादसे के बाद घायल को रोहिणी के निजी अस्पताल ले जा गया था।
कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत
बुजुर्ग के भतीजे एडवोकेट नितिन अरोड़ा ने बताया कि ताऊ जी हर रोज की तरह सुबह सैर के लिए गए थे और वापस घर लौट रहे थे। वे सड़क पार कर चुके थे, लेकिन तभी काले रंग की होंडा अमेज कार टक्कर मारते हुए आगे चली गई। कार को नाबालिग लड़की चला रही थी। लड़की रोहिणी सेक्टर-11 के एक अपार्टमेंट में रहती है। कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत है।
बाहरी उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल शाहबाद डेरी थाना पुलिस को सरोज अस्पताल से दुर्घटना के संबंध में एक एमएलसी की सूचना मिली थी। सरोज अस्पताल में पुलिस ने पाया कि राकेश अरोड़ा को भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
मृतक तितिक्षा स्कूल के पास सड़क पार कर रहा थे और उसे किसी अज्ञात कार ने टक्कर मार दी थी। घटनास्थल पर पुलिस को कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281/106(1) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार के नंबर की पहचान हो गई है।

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