TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद, प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को राहत देते हुए कैश-फॉर-क्वेश्चंस मामले में लोकपाल के फैसले को चुनौती दी और लोकपाल की कार्रवाई पर सवाल ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दी राहत। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को राहत दी है, जिन्होंने कैश-फॉर-क्वेश्चंस मामले में लोकपाल के फैसले को चुनौती दी थी, और लोकपाल की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि लोकपाल ने अपनी कानूनी सीमा पार कर ली थी और एक्ट के प्रावधानों को समझने और उनकी व्याख्या करने में गलती की थी।
बेंच ने कहा कि जिस तरह से कार्यवाही की गई, वह न तो कानून द्वारा तय थी और न ही लोकपाल के सही कामकाज के लिए जरूरी थी।
बेंच ने कहा कि लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकपाल एक्ट में एक तरह की कानूनी हेरफेर या री-इंजीनियरिंग लगती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया बनी जो कानून के मकसद और साफ प्रावधानों के खिलाफ थी।
इन टिप्पणियों के साथ, बेंच ने 12 नवंबर, 2025 के लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया। इसने लोकपाल को एक महीने के अंदर लोकपाल एक्ट की धारा 20 के तहत मंजूरी पर फिर से विचार करने और एक नया आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले एक उद्योगपति से कैश लेने का आरोप है।
मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोकपाल ने लोकपाल एक्ट की योजना से पूरी तरह अलग रास्ता अपनाया था, और यह एक्ट के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम द्वारा समर्थित नहीं था।
बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर, एक सरकारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखित टिप्पणी जमा करने के अलावा, अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने, मौखिक सुनवाई की मांग करने, या निर्देश मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
अपनी अपील याचिका में, महुआ मोइत्रा ने तर्क दिया था कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के तहत लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया साफ तौर पर गलत थी। धारा 20(7) का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि मंजूरी देने से पहले सरकारी कर्मचारी का बयान लेना अनिवार्य है। याचिका का विरोध करते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी ने तर्क दिया था कि मोइत्रा किसी भी मौखिक सुनवाई की हकदार नहीं थीं, लेकिन भारत के लोकपाल ने फिर भी उन्हें एक सुनवाई दी थी।

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