दिल्ली के ललित होटल का डेयरी व्हाइटनर सैंपल फेल, FSSAI ने बताया ‘असुरक्षित’; बिक्री रोकने का आदेश
राजधानी दिल्ली के द ललित होटल से लिए गए नेस्ले इंडिया के 'लो-फैट डेयरी व्हाइटनर' का सैंपल FSSAI की जांच ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।
HighLights
नेस्ले का लो-फैट डेयरी व्हाइटनर FSSAI जांच में असुरक्षित घोषित हुआ।
दिल्ली के द ललित होटल से लिया सैंपल घटिया पाया गया।
खाद्य नियामक ने उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया।
पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस के मशहूर द ललित होटल से लिया गया नेस्ले इंडिया का ‘लो-फैट डेयरी व्हाइटनर’ का सैंपल घटिया निकला। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने प्रयोगशाला जांच में इस नमूने को ‘असुरक्षित’ और ‘मानकों के अनुरूप नहीं’ पाया।
खाद्य नियामक ने इस असुरक्षित खाद्य उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि, एफएसएसएआइ ने यह नहीं बताया कि प्रयोगशाला जांच में किस विशेष मानक या कमी के आधार पर उत्पाद को असुरक्षित पाया गया।
भारत होटल्स लिमिटेड को भी नोटिस
खाद्य नियामक ने ललित होटल का संचालन करने वाली कंपनी भारत होटल्स लिमिटेड भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि लो-फैट डेयरी व्हाइटनर दूध के पाउडर का ऐसा विकल्प है, जिसमें फैट (वसा) की मात्रा सामान्य डेयरी व्हाइटनर के मुकाबले काफी कम होती है।
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इसका उपयोग मुख्य रूप से चाय, काफी या अन्य पेय पदार्थों को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है।
एफएसएसएआइ ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नेस्ले इंडिया द्वारा निर्मित लो-फैट डेयरी व्हाइटनर को ‘घटिया’ और ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया।
निर्धारित समय में की जा सकती है अपील
इसका मतलब है कि जांच में उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबार संचालक (एफबीओ) यानी ललित होटल को दे दी गई है ताकि वह मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई कर सके।
इस मामले में भारत होटल्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य नियामक ने स्पष्ट किया कि संबंधित एफबीओ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धारा के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया है। यह अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर की जा सकती है।
