पनीर-खोवा समेत कई नमूने फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, औरैया में 15 कारोबारियों पर 5.10 लाख का जुर्माना
खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर औरैया में 15 खाद्य कारोबारियों पर कुल 5.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
औरैया में 15 खाद्य कारोबारियों पर 5.10 लाख का अर्थदंड।
पनीर, खोवा, सरसों तेल, आइसक्रीम के नमूने अवमानक पाए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाकर नमूने एकत्र किए थे।
जागरण संवाददाता, औरैया। पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में फेल मिले। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अवमानक व मिथ्याछाप पाए गए नमूनों के संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किए गए। न्यायालय ने मामलों का संज्ञान लेते हुए 15 खाद्य कारोबारियों पर कुल पांच लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सुभाष चौराहा स्थित मैसर्स रमाकांत स्वीट हाउस द्वारा अवमानक पनीर विक्रय किए जाने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, ब्लाक गेट स्थित मैसर्स बालाजी स्वीट हाउस द्वारा अवमानक खोवा बेचने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। नरायनपुर स्थित मैसर्स एमके ट्रेडर्स द्वारा अवमानक सरसों का तेल विक्रय करने पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
बाबरपुर निवासी खाद्य कारोबारी सत्यप्रकाश द्वारा अवमानक पनीर व छेना विक्रय किए जाने के मामले में 35 हजार और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा फूलमती मंदिर, औरैया स्थित राजीव कुमार द्वारा अवमानक खोवा बेचने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कसहा स्थित अखिलेश कुमार द्वारा अवमानक पनीर, छैंना विक्रय करने पर 40 व 45 हजार, कुंआ गांव स्थित खोया भट्टी कमल सिंह द्वारा अवमानक खोवा विक्रय करने पर 50 हजार, सीखू बिधूना स्थित मैसर्स कौशकी आइसक्रीम द्वारा अवमानक आइसक्रीम विक्रय करने पर 50,000, बाबरपुर स्थित दीपक स्वीट हाउस द्वारा मिथ्याछाप बर्फी विक्रय करने पर 30,000, कानपुर रोड औरैया स्थित न्यू देहली जूस सेंटर द्वारा अवमानक मौसम्मी का जूस विक्रय करने पर 35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
दुग्ध विक्रेता कन्हैया कुमार द्वारा अवमानक गाय का दूध विक्रय करने पर 25,000, बिधूना स्थित मां पूर्णांगिरी मिष्ठान एवं नमकीन भंडार द्वारा नियमों के उल्लंघन में दूध बर्फी विक्रय करने पर 15,000, दयालपुर औरैया स्थित गणपति दूध डेयरी द्वारा अवमानक मिश्रित दूध विक्रय करने पर 15,000 का अर्थदंड लगाया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय सुनील कुमार ने बताया कि अलग-अलग तिथियों में अभियान चलाकर नमूने लिए गए थे।
