कोहरे में सड़क हादसे रोकने के लिए बड़ा फैसला, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने पर एक्सप्रेसवे पर रोकी जाएंगी गाड़ियां
कोहरे के कारण सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर एक्सप्रेसवे पर बसें रोकी जाएंगी। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को ...और पढ़ें
-1765984940558.webp)
कोहरे के कारण सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होगी, तो गाड़ियों को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (UPIDA, YEIDA), नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और UPSHA यह सुनिश्चित करें कि जब सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो, तो सभी बसों को पब्लिक सुविधाओं या टोल प्लाजा के पास सुरक्षित जगहों पर रोका जाए।
कोहरे से प्रभावित कॉरिडोर और दुर्घटना संभावित इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, और किसी भी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, क्रेन और फायर टेंडर की व्यवस्था सही जगहों पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, जिसमें सोलर हाई-मास्ट लाइट और एंटी-फॉग लाइट शामिल हैं, सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सड़कों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टर, डेलीनेटर, कैट्स आई और उचित रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन लगाए जाने चाहिए। सड़क किनारे खड़ी या खराब गाड़ियों को तुरंत हटाने और उन्हें तय सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग और क्रेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यमुना अथॉरिटी के ACE CEO शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।