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    DGCA ने फ्लाइट क्रू के आराम संबंधी नियम लिए वापस, परिचालन सामान्य करने के लिए इंडिगो को राहत

    By Mukesh ThakurEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:55 AM (IST)

    डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के आराम से जुड़े नियमों को वापस ले लिया है, जिससे इंडिगो जैसी एयरलाइनों को राहत मिली है। इस फैसले से इंडिगो को उड़ानों का संचाल ...और पढ़ें

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    DGCA ने साप्ताहिक अवकाश और आराम के नियम लिए वापस।

    मुकेश ठा, नई दिल्ली। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो सहित अन्य एयरलाइन कंपनियों के दबाव के बाद फ्लाइट क्रू (पायलट और केबिन क्रू) के लिए लागू किए गए साप्ताहिक अवकाश और ड्यूटी रोस्टर में अधिक आराम के समय से जुड़े आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

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    यह फैसला एयरलाइन कंपनियों के परिचालन में आ रही बाधाओं और लगातार उड़ानों के रद होने के बाद लिया गया है।

    डीजीसीए ने नियम वापस लेने के साथ ही इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों में अस्थायी छूट दी है, जिसमें मुख्य रूप से रात की ड्यूटी और आराम संबंधी नियम शामिल है। डीजीसीए का कहना है कि यह छूट उड़ानों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है, हालांकि परिचालन पूरी तरह से सामान्य होने में 10 फरवरी 2026 तक का समय लग सकता है।

    डीजीसीए के इस कदम से फ्लाइट क्रू मेंबर्स में निराशा है। क्रू का मानना है कि यह फैसला उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ समझौता है, क्योंकि इन नियमों का उद्देश्य क्रू को उड़ान से पहले पर्याप्त आराम देना था। इंडिगो के एक सीनियर पायलट के अनुसार, यह पूरा परिचालन संकट जानबूझकर बनाया गया था। कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि एफडीटीएल के नियमों में राहत प्राप्त कर सकें।

    पहले यह थे डीजीसीए के नियम

    डीजीसीए ने पहले दिशानिर्देश जारी किए थे जिसके तहत नाइट शिफ्ट (रात्रि ड्यूटी) को छह दिन से घटाकर दो दिन कर दिया गया था। क्रू मेंबर्स को सप्ताह में पर्याप्त आराम का समय मिलना अनिवार्य था और दैनिक उड़ान के घंटे भी आठ घंटे तक सीमित किए गए थे।

    इन नियमों में यह भी शामिल था कि धकान के कारण लिया गया अवकाश, सामान्य आकस्मिक या चिकित्सा अवकाश में नहीं गिना जाएगा, जिससे क्रू थकान की रिपोर्ट करने में संकोच न करे। डीजीसीए ने नियम वापस लेने का कारण एयरलाइंस से मिले आवेदन और उड़ानों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को बताया है।

    इससे यह स्पष्ट होता है कि यात्रियों की सुविधा बनाए रखने के नाम पर, डीजीसीए को एयरलाइन कंपनियों के दबाव में झुकना पडा, जिससे फ्लाइट कू के आराम के अधिकार और सुरक्षित उड़ान के मानको पर एक प्रश्नचिह्न लग गया है।