दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति घोटाला: गवाह के पेश न होने पर सुनवाई टली, कोर्ट ने जारी किया नया समन
राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति घोटाले में गवाह के पेश न होने पर सुनवाई टल गई। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सुनवाई 9 जनवरी तक स्थगित क ...और पढ़ें

राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति घोटाले में गवाह के पेश न होने पर सुनवाई टल गई। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू की स्पेशल जज की कोर्ट दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के मामले में किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं कर पाई। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए टाल दी।
सुनवाई के दौरान गवाह डॉ. दिलराज कौर से क्रॉस-एग्जामिनेशन होना था, लेकिन कोर्ट का समन मिलने के बावजूद वह पेश नहीं हुईं। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि डॉ. कौर के ससुर की हाल ही में सर्जरी हुई है, जिस वजह से वह पेश नहीं हो पाईं। कोर्ट ने उन्हें 9 जनवरी को पेश होने के लिए नया समन जारी किया।
आरोपी सांसद स्वाति मालीवाल के वकील ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया। इससे पहले, 4 नवंबर को कोर्ट ने शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह का बयान दर्ज किया था।
कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अन्य आरोपी आयोग की सदस्य प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120(B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
यह मामला 11 अगस्त, 2016 का है, जब पूर्व विधायक बरखा सिंह ने एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों का उल्लंघन करके नियुक्तियां की गईं, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ACB में दायर शिकायत में AAP से कथित तौर पर जुड़े 85 लोगों की एक लिस्ट भी शामिल थी। शुरुआती जांच के बाद, ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की।

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