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'गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी से लेकर नई दफ्तर की टाइमिंग तक', दिल्ली में 1 नवंबर से बदलने वाले हैं कई नियम

Published: Sat, 31 Oct 2026 10:01 PM (IST)

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं। जिनमें बाहरी राज्यों ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. बाहरी राज्यों के बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध लागू।

  2. 'नो पीयूसी नो फ्यूल' नियम और दोगुनी पार्किंग फीस।

  3. सरकारी-निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले बीएस-4 श्रेणी तक के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

इसके अलावा रविवार से 'नो पीयूसी नो फ्यूल' नियम को लागू किया गया है। इसके अलावा पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली में आज यानी 1 नवंबर 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है।

दिल्ली में 1 नवंबर से क्या बदलने वाला है?

बाहरी राज्यों के पुराने वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हैें।इसकी अवधि एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक (92 दिन) है।

एनसीआर के 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित: गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के वाहन भी इसके दायरे में आएंगे।

अंतरराज्यीय डीजल बसें: बीएस-6 मानक पूरा नहीं करने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।

ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: दिल्ली में इनके परिचालन पर प्रतिबंध।

गैर-गंतव्य मालवाहक ट्रक: दिल्ली से होकर गुजरने वाले ऐसे ट्रकों को ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना होगा।

बिना वैध पीयूसीसी वाहन: वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को छूट नहीं।

निर्माण और तोड़फोड़: धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर 31 जनवरी तक रोक। 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक इनडोर निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां बंद।

खुले में कचरा जलाना: कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक और बायोमास जलाने पर कार्रवाई।

दोगुना पार्किंग शुल्क: अधिकृत पार्किंग स्थलों पर एक नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना शुल्क रहेगा।

50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम: सरकारी और निजी कार्यालयों में आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

  • बीएस-6 पेट्रोल और डीजल वाहन, वैध पीयूसीसी के साथ।
  • सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन।
  • एंबुलेंस, दमकल, पुलिस और निर्दिष्ट आपातकालीन व सरकारी कर्तव्य वाले वाहन।
  • केवल व्यावसायिक वाहन होने से किसी वाहन को प्रतिबंध से छूट नहीं मिलेगी।

दफ्तरों की नई टाइमिंग

  • एमसीडी सुबह 8:30 से शाम 5 बजे
  • दिल्ली सरकार सुबह 10 से शाम 6:30 बजे
  • निजी कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा।

जरूरी हेल्पलाइन

  • पुलिस आपातकालीन सहायता : 112
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस : 011-25844444 / 1095

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