दिल्ली में कल से इन गाड़ियों पर पाबंदी: तुरंत चेक करें, क्या आपकी गाड़ी पर भी पड़ेगा असर?
Delhi Vehicles Banned: दिल्ली सरकार 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठा रही है, जिसमें कुछ गाड़ियों ...और पढ़ें
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समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के नजदीक आते ही दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। 1 नवंबर यानी कल से लागू होने प्रतिबंधों में कुछ गाड़ियों की एंट्री पर औऱ धूल उड़ाने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज पर प्रतिबंध है। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि GRAP के तहत किन गाड़ियों को अनुमति होगी और किसे नहीं। आइए जानते हैं कि इन प्रतिबंधों में कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी इसके दायरे में आएगी या नहीं।
क्या है नियम?
देश की राजधानी दिल्ली में यात्रा करने की अनुमति BS-VI स्टैंडर्ड्स का पालन करने वाली गाड़ियां, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और नियमों के अंदर आने वाले छ्रूट प्राप्त वाहन शामिल हैं। यहां जानते हैं कि किन गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी:
- BS-VI से नीचे के एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां।
- वैलिड PUCC के बिना चलने वाले वाहन।
- नियमों का पालन न करने वाली अंतर्राज्यीय बसें (Interstate Buses)।
- दिल्ली में जाने वाले ट्रक, जिन्हें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
- नियमों के अनुसार, ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन।
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कुछ चुनिंदा गाड़ियां।
कब तक है प्रतिबंध?
धूल पैदा करने वाले और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं, पीक आवर (Peak Hour) में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए दिल्ली के सरकारी दफ्तरों और MCD के समय में बदलाव किया गया है। MCD ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 तक काम करेंगे।
इसके अलावा, 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को अपने कर्मचारियों की ऑन-साइट उपस्थिति 50% तक सीमित करनी होगी।
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