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दिल्ली में होलिका पूजन के दौरान चाकू से काटा था गला, डेढ़ साल बाद हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Published: Wed, 04 Nov 2026 11:56 AM (IST)

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमापुरी में 2025 के होलिका दहन के दिन ठाकुर दास की हत्या के मामले में आरोपी रंजीत ...और पढ़ें

कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई हtst

कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई हtst

HighLights

  1. सीमापुरी हत्या मामले में रंजीत को उम्रकैद की सजा।

  2. होलिका दहन के दिन ठाकुर दास की गला काटकर हत्या।

  3. पुलिस ने दो माह में आरोपपत्र दाखिल किया था।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी इलाके में वर्ष 2025 में होलिका दहन के दिन रंजिश में गला काटकर की गई ठाकुर दास की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित रंजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने वारदात के दो माह में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। डेढ़ वर्ष में कोर्ट ने सजा सुनाई।

आरोपित के फिंगरप्रिंट मिले

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग के कोर्ट सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। ज़िला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा का कहना है कि पुलिस ने मृतक की पत्नी व मौके पर मौजूद व्यक्ति के बयान दर्ज किए। इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट अहम रही। रिपोर्ट में मौके पर आरोपित के फिंगरप्रिंट मिले।

चाकू से गर्दन पर वार कर दिया

13 मार्च 2025 को शाम करीब पांच बजे ठाकुर दास अपनी पत्नी पूनम के साथ होली की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। कब्रिस्तान रोड पर जैन मंदिर के पास रंजीत ने उनका रास्ता रोककर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

रात करीब 10 से 10:30 बजे दंपती होलिका पूजन के लिए जैन मंदिर के पास पहुंचे। पूनम पूजा कर रही थीं और ठाकुर दास पास की सीढ़ियों पर बैठे थे। इसी दौरान रंजीत वहां पहुंचा और ठाकुर दास के पास बैठ गया। अचानक जेब से चाकू निकालकर उनकी गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

गर्दन पर 10 बाई 5 सेंटीमीटर का घाव

घायल को स्कूटी से जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में गर्दन के सामने 10 बाई 5 सेंटीमीटर का गहरा घाव मिला था, जिससे श्वासनली तक दिखाई दे रही थी। । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर धारदार हथियार से लगी चोट के कारण मौत की वजह बताया गया।

अदालत ने मृतक के आश्रितों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उचित मुआवजा देने पर विचार के लिए मामला शाहदरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा है।

इससे पहले शिकायतकर्ता पूनम और मृतक के तीन नाबालिग बच्चों को 50 हजार रुपये अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने इसे प्रभावी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अहम बताया।

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