निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्योरा
दिल्ली के निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांग ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग), डीजी (वंचित समूह) और सीडब्ल्यूएसएन (दिव्यांग) श्रेणी के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में आनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों से इन कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की जानकारी मांगी है।
शिक्षा निदेशालय की ओर से सात दिसंबर 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, यह प्रक्रिया नर्सरी, केजी और पहली में प्रवेश के लिए होगी। यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत लागू की जा रही है, जिसके अनुसार निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर पर कम से कम 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं और उन्हें निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होती है।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत सीटों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में प्रवेश स्तर पर घोषित की गई अधिकतम सीटों के आधार पर तय की जाएगी। इस संबंध में 28 फरवरी 2012 की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी स्कूल में प्रवेश स्तर की सीटें पिछले तीन वर्षों की सबसे अधिक संख्या से कम नहीं हो सकतीं।
निजी स्कूलों की अपडेटेड सूची होगी तैयार
निदेशालय ने कहा कि सबसे पहले निजी स्कूलों की अपडेटेड सूची तैयार की जाएगी, जो इस आनलाइन दाखिला प्रक्रिया में भाग लेंगे। हालांकि, अल्पसंख्यक स्कूलों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है और उन्हें ईडब्ल्यूएस, डीजी या सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत सीटें घोषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
शिक्षा निदेशालय ने जिला स्तर के उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों की सही जीपीएस लोकेशन जानकारी सुनिश्चित करें। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी बच्चे को गलत दूरी के आधार पर स्कूल आवंटित किया गया और बाद में यह पाया गया कि वास्तविक दूरी आनलाइन प्रणाली में दर्शाई गई दूरी से अधिक है, तो इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है या जिनकी अस्थायी मान्यता की अवधि समाप्त हो चुकी है और जिन्होंने अब तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी की सीटों में शामिल न किया जाए।
सभी जिला शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर उपलब्ध ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी की सीटों का सत्यापन कर हस्ताक्षरित कापी निजी स्कूल शाखा को भेजें।

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