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दिल्ली दंगों में ऑटो ड्राइवर बब्बू हत्याकांड के 7 आरोपित बरी, कोर्ट ने इस मामले में ठहराया दोषी

Published: Fri, 16 Oct 2026 10:37 AM (IST)

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में सात आरोपियों को बरी ...और पढ़ें

ऑटो ड्राइवर ऑटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में  कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात लोगों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।

ऑटो ड्राइवर ऑटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में  कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात लोगों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।

HighLights

  1. बब्बू हत्याकांड में सात आरोपी हत्या से बरी।

  2. पुलिस हत्या का आरोप साबित करने में विफल रही।

  3. निषेधाज्ञा उल्लंघन के लिए सभी दोषी पाए गए।

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान ऑटो ड्राइवर बब्बू की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात लोगों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस अभियोजन पक्ष के माध्यम से यह साबित करने में विफल रही कि इन सातों ने बब्बू पर जानलेवा हमला किया था।

हालांकि, अदालत ने सभी सातों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने माना साक्ष्य पर्याप्त नहीं

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि हत्या के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। ऐसे में आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

खजूरी चौक पर हुआ था हमला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान खजूरी चौक पर हिंसा हुई थी। इसी दौरान ऑटो चालक बब्बू पर हमला किया गया था। हमले में गंभीर चोटें लगने के बाद 27 फरवरी 2020 को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हिंसा में शामिल भीड़ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपितों की बब्बू पर हुए जानलेवा हमले में भूमिका को संदेह से परे साबित नहीं कर सकी। इसी आधार पर सातों को हत्या के आरोप से राहत मिल गई। हालांकि, निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद उसका उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया।

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