Delhi Riots 2020: दिल्ली कोर्ट ने दो आरोपितों को आगजनी और दंगे के मामले में बरी किया
दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े आगजनी और दंगे के एक मामले में दो आरोपितों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया ...और पढ़ें

अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दो आरोपितों को बरी कर दिया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दो आरोपितों को बरी कर दिया है। आरोपितों पर आगजनी, चोरी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि अभियोजन संख्या चार (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील) की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर संदेह हैं और केवल उनकी गवाही पर भरोसा करके आरोपितों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अदालत ने दोनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपितों को भीड़ का हिस्सा दिखाने वाला वीडियो क्लिप प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह क्लिप 24 फरवरी का था, जबकि शिकायत 25 फरवरी की घटनाओं से संबंधित थी।
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान से कोर्ट का यह दृष्टिकोण और मजबूत हुआ कि पुलिस ने उनके घर का साइट प्लान उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं किया था और लगातार क्रास-एग्जामिनेशन के बावजूद, इस हिस्से के बयान का कोई खंडन नहीं हुआ।
आरोपित मोहम्मद फारूख और मोहम्मद शादाब पर 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में दंगे, अवैध सभा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

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