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    दिल्ली दंगा केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, ठोस प्रमाण न होने पर 5 आरोपी बरी 

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के एक मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया। चांद बाग इलाके में दंगा, आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप थे। न्यायाधीश प ...और पढ़ें

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    कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के एक मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पांच आरोपितों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इन आरोपियों पर चांद बाग इलाके में दंगा, आगजनी और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज था।

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    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने आरोपित अब्दुल सत्तार, मुहम्मद खालिद, हुनैन, तनवीर और आरिफ को मामले में बरी करते हुए कहा कि अभियोजन अपनी बात संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

    शिकायतकर्ता तरुण ने दावा किया था कि भजनपुरा पेट्रोल पंप पर भीड़ ने उस पर हमला किया और उसकी बाइक को आग लगाई। लेकिन अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता घायल अवस्था में पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि भजनपुरा चौक पर मिला। गवाहों और साक्ष्यों की शंकाओं के कारण अदालत ने यह निर्णय लिया कि अभियोजन की ओर से कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं कि आरोपित ही घटना के आरोपित थे।

    यह मामला फरवरी 2020 का है, जब चांद बाग इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में भजनपुरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।