दिल्ली में मेनहोल सफाई के लिए SOP जारी, श्रमिकों के लिए PPE किट और बीमा अनिवार्य
दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के आसपास बने बंद नालों की सफाई के लिए एसओपी जारी की है। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण, बीमा और पीपीई किट देना अनिवार्य ...और पढ़ें
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बंद नालों की सफाई के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग ने अपने अंतर्गत आने वाली सड़कों के आसपास बने बंद नालों की सफाई के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। जिसके तहत श्रमिकों को काम पर लगाने से पहले सुरक्षा प्रोटोकाल के तहत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना और मेनहोल में प्रवेश करने से पहले अंदर की हवा की जांच करना अनिवार्य है।
पीडब्ल्यूडी ने जनता और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सड़कों की मरम्मत और मेनहोल सफाई के लिए पालन किए जाने वाले निर्देशों को सूचीबद्ध किया है। एसओपी के अनुसार सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू करना ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। एसओपी में कहा गया है कि ठेकेदार को श्रमिक क्षतिपूर्ति को कवर करने वाली बीमा पालिसी प्राप्त करनी होगी। श्रमिकों के लिए पीपीई किट और बीमा अनिवार्य होगा।
ठेकेदार को श्रमिकों को हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा और श्वास यंत्र सहित उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। एसओपी के अनुसार यदि मेनहोल के अंदर खतरनाक गैसों या कम ऑक्सीजन स्तर का खतरा होने पर वायु शोधक प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।
एसओपी के अनुसार श्रमिकों के मेनहोल में प्रवेश करने से पहले मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसों और हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोआक्साइड जैसी विषैली गैसों की जांच की जानी चाहिए। यदि गैसों की सांद्रता सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है, तो काम रोक दिया जाना चाहिए और अतिरिक्त वेंटिलेशन या सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए।
ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यवेक्षण के लिए एक सक्षम सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हो। मेनहोल के अंदर और बाहर काम करने वाले श्रमिकों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए प्रभावी संचार प्रणालियों की स्थापना का प्रविधान है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इसमें दो-तरफा रेडियो या अन्य विश्वसनीय संचार उपकरण शामिल हो सकते हैं और कहा गया है कि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए श्रमिकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए मेनहोल के अंदर पर्याप्त रोशनी प्रदान की जानी चाहिए।
एसओपी में कहा गया है कि दो श्रमिकों को हमेशा एक साथ मेनहोल में प्रवेश करना चाहिए। इससे जोखिम कम हो जाते हैं क्योंकि आपात स्थिति में एक श्रमिक सहायता कर सकता है या मदद के लिए काल कर सकता है। मेनहोल के बाहर तैनात दूसरा श्रमिक समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है।

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