दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए कौन जारी करेगा लाइसेंस? इन शर्तों का भी रखना होगा ध्यान
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, दिल्ली पुलिस हरित पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगी। यह लाइसेंस केवल 18 से 20 अक्टूबर तक मान्य होगा। हरित पटाखों के पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य है, और एक व्यापारी अधिकतम 600 किलो पटाखे का भंडारण कर सकता है। ई-कॉमर्स साइटों पर बिक्री प्रतिबंधित है, और अस्थायी शेड के लिए एमसीडी से अनुमति लेनी होगी।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजधानी में हरित पटाखों की बिक्री की छूट के बाद दिल्ली पुलिस अब व्यापारियों को इन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस उपलब्ध करेगी। यह लाइसेंस हर जिले के उपायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा और 18 से 20 अक्टूबर तक केवल तीन दिनों के लिए बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं रहेगी। निर्देश के मुताबिक, हरित पटाखों के प्रत्येक पैकेट पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही एक व्यापारी केवल 600 किलो पटाखे का भंडारण कर सकेगा। इतना ही नहीं पटाखे दूसरे राज्यों से लाने या बेचने पर भी पाबंदी रहेगी।
बताया गया कि केवल तीन दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस मिलेगा। ई-कॉमर्स साइटों पर पटाखा बिक्री की पाबंदी रहेगी। 18 अक्टूबर तक ही लाइसेंस जारी करने होंगे।
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इसके साथ ही अस्थायी तौर पर लाइसेंस बिक्री के लिए शेड लगानी है तो अस्थायी शेड लगाने के लिए भी एमसीडी से लाइसेंस लेना होगा।
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