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    सुनील गावस्कर के पर्सनल राइट्स मामले में दिल्ली HC का फैसला, गूगल, मेटा और एक्स को दिए आदेश

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स को पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की तस्वीरों और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। जस्ट ...और पढ़ें

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    पर्सनल राइट्स केस में दिल्ली हाईकोर्ट से सुनील गावस्कर को राहत।

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गूगल, मेटा और एक्स को निर्देश दिया कि वे पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की उन रिक्वेस्ट पर कार्रवाई करें, जिनमें उनकी तस्वीरों और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने और उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन की बात कही गई है।

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    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर से कहा कि वे आपत्तिजनक URL संबंधित कंपनियो को दें, जिन्हें एक हफ्ते के अंदर उन पर कार्रवाई करनी होगी।

    कोर्ट ने कहा, "विरोधी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वे इस शिकायत को एक कंप्लेंट के तौर पर मानें और आज से एक हफ्ते के अंदर इस पर फसला करें। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 48 घंटे के अंदर मध्यस्थ को खास URL दें। URL उन वकीलों के जरिए दिए जा सकते हैं जो पेश हुए हैं। मध्यस्थ को निर्देश दिया जाता है कि वे एक हफ्ते के अंदर शिकायतकर्ता को अपने फसले के बारे में बताएं।"

    यह निर्देश गावस्कर के कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद दिया गया, जिसमें उन्होंने कई कंपनियों के खिलाफ निर्देश देने की मांग की थी ताकि उन्हें उनकी पर्सनैलिटी का बिना इजाजत इस्तेमाल करने से रोका जा सके।