दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की तस्वीर, नाम, वीडियो के इस्तेमाल पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नाम, छवि, आवाज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है, खासकर झूठी और विकृत सामग्री के खिलाफ। व्यावसायिक लाभ के लिए उनके अधिकारों का अनधिकृत दोहन नहीं किया जा सकता।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन के नाम, छवि, आवाज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों से सुरक्षा की मांग वाली बालीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने जान डो सहित अन्य अज्ञात संस्थाओं को ऋतिक रोशन के नाम, समानता, छवि, आवाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
पीठ ने कहा कि अभिनेता की झूठी, अश्लील, विकृत सामग्री के विरुद्ध उनके व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि वादी को एआइ या अन्य माध्यमों से बनाई गई छद्म, झूठी, अश्लील, विकृत और विकृत सामग्री से भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने बालीवुड अभिनेता अनिल कपूर, करण जौहर और जैकी श्राफ के व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित इसी तरह के मामलों में की गई अपनी टिप्पणियों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि व्यावसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत दोहन किया जा सकता है।
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