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    दिल्ली के एक लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश

    By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के कारण सील की गई संपत्तियों में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी है, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद कनेक्शन बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग परेशान थे। कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि वर्षों से रह रहे लोगों को बिजली से वंचित रखा गया।

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    अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज में बिजली का कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया गया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले से राजधानी की एक लाख से ज्यादा जनता को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज में बिजली का कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है।

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    दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि लगभग तीन साल पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह आदेश पास किया था और उसके बाद से दिल्ली में अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रापर्टीज को बिजली का कनेक्शन देना बंद कर दिया गया था। अब ऐसे आवेदकों की संख्या एक लाख से भी ज्यादा हो चुकी है।

    बिजली के कनेक्शन के लिए लोग मारे-मारे फिर रहे थे। बिधूड़ी ने कहा कि यह सब नगर निगम में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुआ। कोर्ट ने खुद आश्चर्य व्यक्त किया है कि बुक हुई प्रापर्टीज में वर्षों से लोग रह रहे हैं, पर वे बिजली के कनेक्शन से वंचित कर दिए गए। अब हाई कोर्ट के आदेश से ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।