दिल्ली HC ने रक्षा सचिव के खिलाफ रद की लोकपाल की कार्रवाई, पदोन्नतियों में अनियमितताओं का था मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई रद कर दी है। यह कार्रवाई एनपीसी में पदोन्नतियों में अनियमितताओं की शिकायत पर आधारित थी। कोर्ट ने कहा कि लोकपाल का यह कदम उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पदोन्नतियां राजेश कुमार सिंह के सचिव बनने से पहले हुई थीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नतियों में अनियमितताओं से संबंधित लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को रद कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह आदेश दिया।
मामला एनपीसी में 28 मार्च 2023 को हुई पदोन्नतियों में अनियमितताओं की शिकायत पर आधारित था। लोकपाल ने जनवरी 2024 में राजेश कुमार सिंह और अन्य को नोटिस जारी किया था। राजेश कुमार सिंह और अन्य ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मार्च 2024 में कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विवादित पदोन्नतियां राजेश कुमार सिंह के डीपीआईआईटी सचिव बनने से पहले हुई थीं। राजेश कुमार सिंह ने 21 अप्रैल 2023 को डीपीआईआईटी सचिव के पद को संभाला था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लोकपाल का यह कदम अपना अधिकार क्षेत्र पार करने वाला था, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत केवल भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर ही कार्रवाई की जा सकती है। केवल पदोन्नतियों में अनियमितताओं को इस दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

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