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    'महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पुलिस को बचना चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:16 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने एनएचआरसी में दर्ज एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अदालत ने कहा कि इस मामले में किसी विशेष दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस से पहले से ही उचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी थोप्पनी संजीव राव नामक एक महिला की याचिका पर की। महिला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की थी।

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    हालांकि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत को ऐसे कोई दिशानिर्देश बनाने का कोई कारण नहीं दिखता। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों से महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और अनुचित या असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से बचने की अपेक्षा की जाती है।

    महिला ने याचिका में कहा कि एनएचआरसी द्वारा पुलिस को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आयोग के पास मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि इसके लिए याचिकाकर्ता आवेदन दायर करके आयोग के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।