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    दिल्ली हाईकोर्ट ने HDFC और RBI को भेजा नोटिस, पढ़िए क्या है पूरा मामला

    Updated: Wed, 25 Jun 2025 06:45 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति, मनमोहन कुमार, की याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एचडीएफसी बैंक से जवाब मांगा है। मनमोहन कुमार ने द ...और पढ़ें

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    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक व्यक्ति के बैंक खाते से 74.61 लाख रुपये धोखाधड़ी से डेबिट लेनदेन करने का दावा करते हुए दायर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एचडीएफसी बैंक से जवाब मांगा है।

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    याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने आरबीआई व एचडीएफसी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार ने शिकायत की है कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से धोखाधड़ी से 74 लाख 61 हजार 990 की राशि डेबिट कर दी गई।

    उन्होंने कहा कि ऐसा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और खाते से जुड़े ईमेल आईडी को अनधिकृत रूप से बदलने के बाद किया गया। मनमोहन कुमार ने कहा कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी बनाया गया था।

    एचडीएफसी ने शुरू में इस लेनदेन को उलट दिया और पैसे वापस उसके खाते में डाल दिए। हालांकि, बाद में बैंक ने पैसे वापस काट लिए और दावा किया कि कोई धोखाधड़ी वाला लेनदेन नहीं हुआ था।

    इसके बाद मनमोहन कुमार ने आरबीआइ बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने भी माना कि एचडीएफसी की कोई गलती नहीं थी। आरबीआर के उक्त रुख से व्यथित होकर मनमोहन कुमार ने हाई कोर्ट का रुख किया।