दिल्ली HC का फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, शहीद मेजर के पैरेंट्स की याचिका पर CBFC को ये निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की याचिका पर अदालत ने सीबीएफसी को विचार करने का निर्देश दिया है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

दिल्ली हाईकोर्ट। सोशल मीडिया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। अशोक चक्र अवार्डी स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा करते हुए, इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर लेकर अदालत ने केंद्रीय प्रसारण प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को विचार करने को कहा। फिल्म पांच दिसंबर को रिलीज होने वाली है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने बोर्ड को फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला करने से पहले, याची की अर्जी में उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया।
वहीं, याची की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि यह अस्पष्ट समानता का मामला नहीं है, बल्कि फिल्म मोहन शर्मा मोहित शर्मा की विरासत पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भले ही फिल्म में फिक्शन का दावा करें, लेकिन दर्शक और मीडिया, अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए हीरो रोल को मोहन शर्मा मोहित शर्मा के रूप में पहचानते हैं।
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