कनाडा सरकार को हाईकोर्ट ने दी 65.9 करोड़ रुपये वसूलने की अनुमति, संजय मदान से जुड़ा है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा सरकार को संजय मदान और उनके सहयोगियों के भारतीय बैंक खातों से 65.9 करोड़ रुपये वसूलने की अनुमति दी है। यह मामला कनाडा में चल रहे एक बड़े गबन और रिश्वत मामले से जुड़ा है। कोर्ट ने संजय और विधान मदान के खातों को फ्रीज कर दिया है और बैंकों को धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। यह कदम कनाडा सरकार द्वारा भारत में डायवर्ट किए गए लगभग 290 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले धन को वापस पाने के प्रयासों का हिस्सा है।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कनाडा सरकार को संजय मदान और उनके सहयोगियों के भारत में बैंक खातों से 65.9 करोड़ रुपये वसूलने की अनुमति दी है। यह मामला कनाडा की अदालतों में चल रहे एक हाई-प्रोफाइल गबन और रिश्वत मामले से जुड़ा है।
कोर्ट ने संजय मदान और सह-प्रतिवादी विधान मदान के भारतीय बैंक खातों को प्रभावी रूप से फ्रीज करने के साथ ही उन्हें आगे के आदेशों तक कोई भी लेनदेन करने से रोक दिया है। कोर्ट ने इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक को अनिवार्य अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
कनाडा सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (सीपीसी) की धारा 84 लागू की है, जो किसी विदेशी सरकार को भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ भारतीय अदालतों में मुकदमा करने की अनुमति देती है।
यह मुकदमा कनाडा के अधिकारियों द्वारा कई वर्षों में किए गए लगभग 290 रुपये करोड़ की धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में संजय मदान द्वारा भारत में डायवर्ट किए गए धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
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