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RTE पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, सत्र खत्म होने के बाद दाखिला नहीं और अतिरिक्त सीटें बनाना भी गलत

Published: Sat, 04 Apr 2026 10:03 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RTE ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: RTE देता है शिक्षा का अधिकार, पसंद के स्कूल में एडमिशन का नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: RTE देता है शिक्षा का अधिकार, पसंद के स्कूल में एडमिशन का नहीं

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे को स्पष्ट करते हुए बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि यह कानून केवल बच्चों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन यह छात्रों को अपनी पसंद के किसी भी स्कूल में प्रवेश का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि किसी भी स्कूल को सत्र समाप्त होने के बाद अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिरिक्त सीटें बनाकर या एडमिशन देकर नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अन्य छात्रों के साथ अन्याय माना जाएगा और पूरी दाखिला प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करेगा।

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