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    कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को राहत, दिल्ली HC ने लोकपाल के आदेश को किया रद

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:01 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत देते हुए कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को रद कर दिया है। कोर् ...और पढ़ें

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया और 2024 के कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकपाल द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को रद कर दिया। कोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को एक महीने के अंदर दोबारा जांचकर नया फैसला ले।

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    बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर 21 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है।

    लोकपाल की फुल बेंच ने धारा 20(7)(ए) और 23(1) के तहत सीबीआई को चार हफ्ते में महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। महुआ ने दावा किया है कि लोकपाल ने फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।

    यह मामला 'कैश फॉर क्वेरी' से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने मार्च 2024 में महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि महुआ ने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर लोकसभा में अडानी ग्रुप पर सवाल पूछे और अपना संसदीय लॉग-इन पासवर्ड भी साझा किया।

    लोकसभा की सदस्यता हुई थी समाप्त

    बता दें, इन आरोपों चलते दिसंबर 2023 में एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।