पीएफआई को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, केंद्र सरकार के विरोध को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध बरकरार रखने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया। पीएफआई ने केंद्र सरकार के प्रतिबंध की पुष्टि करने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के रूप में चुनौती दे सकता है। साथ ही अदालत ने याचिका की स्वीकार्यता पर केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया।
पीएफआई ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि करने के यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी।
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