दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण की अनुमति, रखी यह शर्तें
दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण के आयोजन को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। कोर्ट ने एक नवंबर को रात नौ बजे से सुबह चार बजे तक नियमों का पालन करते हुए मां भगवती जागरण करने की अनुमति दी है। यह फैसला आयोजकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया।

शर्तों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जागरण की अमुमति।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज पर के पास मां भगवती जागरण करने की दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने एक नवंबर को रात नौ बजे से सुबह चार बजे तक नियमों का पालन करते हुए मां भगवती जागरण करने की अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्निशमन व यातायात विभाग के नियमों का अनुपालन करेंगे और जागरण समाप्त होने के बाद इलाके की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
याचिकाकर्ता अमित उर्फ भीमा ने अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि उस स्थान पर कई साल से भगवती जागरण आयोजित हो रहा है। आठ अक्टूबर 2025 को एमसीडी से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली, जबकि दिल्ली अग्निशमन विभाग व दिल्ली यातायात पुलिस से इस संबंध में पहले ही अनापत्ति हासिल की गई थी।
धार्मिक कार्यों के लिए सामुदायक भवन हैं
याचिका का विरोध करते हुए एमसीडी ने कहा कि पूर्व में जागरण कार्यक्रम का संचालन संबंधित क्षेत्र से किया गया होगा, लेकिन अब रैपिड मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार, आईएसबीटी, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और कौशांबी बस डिपो आस-पास ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की अनुमति देना उचित नहीं होगा और इसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यों के लिए एमसीडी के सामुदायिक भवन की बुकिंग की जा सकती है।

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