'सुनील गावस्कर के नाम और फोटो के उपयोग वाले पोस्ट हटाएं सोशल मीडिया', दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा, एक्स कार्प और कई ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को सुनील गावस्कर के नाम व छवि का इस्तेमाल करके बेचे जा रहे सामान से जुड़े पोस्ट को हटान ...और पढ़ें

सोशल मीडिया को सुनील गावस्कर के नाम और फोटो को हटाने के दिए आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की अनुमति के बगैर उनके नाम व छवि का इस्तेमाल करके बेचे जा रहे सामान से जुड़े पोस्ट को हटाने का मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा, एक्स कार्प और कई ई-कामर्स प्लेटफार्म को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सुनील गावस्कर द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम रोक लगाई। सुनील गावस्कर ने व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
अदालत ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को निर्देश दिया कि 72 घंटे के अंदर उल्लंघन करने वाले यूआरएल को हटा दें। अदालत ने ई-कामर्स विक्रेताओं को गावस्कर के नाम का गलत इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बेचने वाली लिस्टिंग को हटाने का निर्देश दिया गया।
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने गावस्कर से आपत्तिजनक यूआरएल गूगल, मेटा और एक्स को देने के लिए कहा था। साथ ही उन्हें निर्देश दिया था कि वे उनके अनुरोध पर कार्रवाई करें। इसमें उनकी तस्वीरों, नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया था।
मंगलवार को सुनील गावस्कर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने बताया कि यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर इन्फार्मेशन (बीएसआइ) और आइपी लाग उन्हें दे दिए गए हैं।

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