अतिक्रमण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: आली गांव में आगरा नहर की जमीन खाली कराने के आदेश, कई मकान सील
दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आली गांव में आगरा नहर की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। अदालत ने अवैध निर्माणों को हटाने ...और पढ़ें
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आली गांव में मौजूद आगरा नहर विभाग की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण करने के आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। इस आदेश के आधार पर साकेत जिला कोर्ट ने जमीन से अतिक्रमणकारियों को हटाने और निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के लिए बेलिफ की नियुक्ति की।
कोर्ट बेलिफ की ओर से दो दिन पहले आली गांव बस्ती में नोटिस चस्पाया गया था। इसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि सभी कब्जाधारी 14 दिसंबर तक जमीन को खाली कर दें, अन्यथा बलपूर्वक उन्हें हटाया जाएगा।
मकानों को किया सील
सोमवार सुबह बेलिफ के अलावा आगरा नहर विभाग के अधीशासी अभियंता पुलिस बल के पास आली गांव पहुंचे। यहां पर करीब पांच से छह मकानों को सील लगा दी गई। मीटर उखाड़ दिए गए। जैसे ही कार्रवाई दल मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां विरोध करने वाले लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए।
कार्रवाई दल ने मस्जिद के मौलाना को निर्देश दिए कि वे मस्जिद को कल तक खाली कर लें, अन्यथा इसे सील कर दिया जाएगा। थाना सरिता विहार के अध्यक्ष ने सभी लोगों को कल तक के लिए और समय दे दिया है। मंगलवार को सभी मकानों को ज्यों का त्यों ही सील कर दिया जाएगा।
थानाध्यक्ष ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी इसीलिए नहीं की जा रही है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ग्रेप 4 लगा हुआ है। जैसे ही ग्रेप 4 हटेगा, सभी अवैध निर्माणों को धवस्त कर दिया जाएगा।

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